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रिजर्व बैंक ने दो हजार रुपये के नोट के प्रचलन पर लगाई रोक

 नई दिल्ली 19 मई।भारतीय रिजर्व बैंक ने दो हजार रूपए के नोट का प्रचलन आज से बन्द करने की घोषणा करते हुए कहा हैं कि इसे आगामी 30 सितम्बर तक बैंकों में जमा किया जा सकता है।

   नोटबंदी के बाद नवम्बर 2016 में चलन में आये दो हजार रुपये के नोट के प्रचलन को बंद करने की लगभग साढ़े पांच वर्ष बाद घोषणा की गई है।

   रिजर्व बैंक की इस बारे में जारी विज्ञप्ति के अनुसार दो हजार रुपये के नोट 30 सितम्बर तक वैद्य मुद्रा बने रहेंगे।दो हजार रुपये के नोट 30 सितम्बर तक लोग बदल सकते हैं या जमा करा सकते हैं। 23 मई से एक बार में अधिकतम 20 हजार रुपये बदले जा सकेंगे।रिजर्व बैंक ने बैंकों को दो हजार रुपये के नोट तत्काल प्रभाव से जारी नहीं करने की सलाह दी है।उसने बैंकों के लिए अलग से निर्देश जारी किये गये हैं और 20 हजार रुपये तक के दो हजार रुपये के नोट बदलने की व्यवस्था उसके 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में भी की  गयी है।

   विज्ञप्ति के अनुसार नवम्बर 16 में प्रचलित 500 रुपये और एक हजार रुपये के बैंक नोट के प्रचलन को बंद करने के बाद अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने के लिए दो हजार रुपये के नोट जारी किये गये थे। वर्ष 2018-19 में ही दो हजार रुपये के नोट की छपाई बंद कर दी गयी थी और जो प्रचलन में हैं उनमें से 89 प्रतिशत नोट मार्च 17 से चलन में आये थे। इन नोटों की लाइफ चार से पांच वर्ष बतायी गयी थी।

  विज्ञप्ति के अनुसार मार्च 2018 में 6.73 लाख करोड़ रुपये मूल्य के दो हजार रुपये के नोट प्रचलन में थे जो कुल प्रचलित नोटों का 37.3 प्रतिशत था। यह संख्या मार्च 2023 में घटकर 3.62 लाख करोड़ रुपये पर आ गयी और कुल प्रचलित नोट में इसकी हिस्सेदारी भी घटकर 10.8 प्रतिशत हो गयी। वर्तमान में जो बैंक नोट प्रचलन में है वे अर्थव्यवस्था की मांग पूरी करने में सक्षम है इसलिए केन्द्रीय बैंक की स्वच्छ नोट नीति के तहत दो हजार रुपये के नोट को प्रचलन से वापस लेने का निर्णय लिया गया है।