अगर आप भी इनकम टैक्स भरते हैं तो यह खबर आपके बहुत काम आने वाली है। क्योंकि आईटीआर फाइल (ITR Filing 2025) करते समय बहुत सी ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो आगे चलकर आपको कानूनी लफड़े में फंसा सकती है। बहुत से लोग टैक्स कम कराने के लिए इनकम टैक्स से झूठे दावे करते हैं जिससे उनका टैक्स कम हो जाता है और रिटर्न मिल जाता है। लेकिन अगर आप भी गलत जानकारी भरकर इनकम टैक्स रिटर्न पाना चाहते हैं तो यह आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
अगल आप आईटीआर भरते समय फर्जी दावे करते हैं तो आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत टैक्स चोरी के मामले में इनकम टैक्स आप पर कड़ा एक्शन ले सकता है। इससे आप कानूनी लफड़े में उलझ जाएंगे।
झूठ बोलकर टैक्स में छूट लेने पर इनकम टैक्स क्या करता है?
अगर आपने ITR फाइल (ITR Filing) करते समय झूठी जानकारी शेयर की है और छूट ली है तो यह आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। गलत जानकारी देने के आरोप में आपके खिलाफ आयकर अधिनियम की धारा 271(1)(c) के अंतर्गत एक्शन लिया जा सकता है। इसके तहत आपको 00% से लेकर 300% तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। इतना ही इस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ सकता है।
अगर आपको लग रहा है कि विभाग को नहीं पता कि आप सही या फिर गलत जानकारी आईटीआर भरते समय (ITR Filing) दे रहे हैं तो आप गलतफहमी में हैं। क्योंकि विभाग टैक्सपेयर्स की पूरी डिटेल रखा है। विभाग को अगर आप पर संदेह हो गया तो वह आपके रिटर्न की फिर से जांच कर सकता है और गलती होने पर आप पर एक्शन ले सकता है।
फर्जी दावे के चक्कर में आपको हो सकती है जेल
अगर आप रिटर्न भरते समय फर्जी दावे करते हैं तो आपको जुर्माना देने के साथ जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। इनकम टैक्स विभाग आयकर अधिनियम की धारा 276C और 277 के अंतर्गत आप पर एक्शन ले सकता है। और इसके तहत आपको 6 महीने से 7 साल तक की जेल की सजा भी हो सकती है।