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 छत्तीसगढ़ में शैक्षणिक संस्थाओं में पूर्व प्रचलित आरक्षण के अनुसार होगा प्रवेश

रायपुर 07 अगस्त।छत्तीसगढ़ सरकार ने शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश अनुसूचित जनजाति,अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के लिए पूर्व प्रचलित 58 प्रतिशत आरक्षण के तहत प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने का निर्णय लिया है।
     मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं में पूर्व प्रचलित आरक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने का निर्णय लिया गया।
  दरअसल उच्चतम न्यायालय द्वारा राज्य शासन की ओर से आरक्षण को लेकर दायर एसएलपी में गत 01 मई को पारित अंतरिम आदेश  के अंतर्गत राज्य में पूर्व प्रचलित आरक्षण व्यवस्था अनुसार नियुक्ति / चयन प्रक्रियाओं को जारी रखने हेतु अंतरिम राहत प्रदान की गई है।
   इस अंतरिम आदेश के अनुरूप ही अंतरिम तौर पर मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में भी प्रवेश प्रक्रिया पूर्व प्रचलित आरक्षण व्यवस्था अंतर्गत करने का निर्णय लिया गया।