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छत्तीसगढ़ भूमि व्यपवर्तन नियम में संशोधन

रायपुर 06 सितम्बर।छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 258 में पदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ भूमि व्यपवर्तन नियम 1962 में संशोधन किया गया है।

संशोधित अधिसूचना के तहत नौ तरह की भूमि व्यपवर्तन के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सक्षम प्राधिकारी होंगे।इनमें आवासीय इकाई, आवासीय कॉलोनी, आवासीय परियोजना, चिकित्सा सेवाएं, पूर्व प्रयोजन, वाणिज्यिक प्रयोजन, औद्योगिक प्रयोजन, सार्वजनिक प्रयोजन और संस्थागत प्रयोजन के भूमि व्यवपवर्तन शामिल है।

भूमि व्यपवर्तन 1962 में संशोधन के संबंध में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा पांच सितम्बर गुरूवार को मंत्रालय से प्रदेश के सभी संभागीय कमिश्नरों और जिला कलेक्टरों को परिपत्र जारी कर आवश्यकता अनुसार पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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