नई दिल्ली 05 जुलाई।केन्द्रीय मंत्री अरूण जेटली ने कहा है कि दिल्ली सरकार मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय से राज्य सरकार या केन्द्र सरकार में से किसी के भी अधिकार न तो बढ़े हैं और न घटे हैं।
श्री जेटली ने एक लेख में कहा कि निर्णय में निर्वाचित राज्य सरकार के महत्व पर जोर दिया गया है कि केन्द्र शासित प्रदेश होने के कारण दिल्ली के अधिकार केन्द्र सरकार के अधीन रहेंगे।उन्होंने कहा कि कई मुद्दों पर न्यायालय ने सीधे टिप्पणी नहीं की और इनमें कुछ परोक्ष संकेत दिये हैं।इनमें से दो संकेत तो बिल्कुल साफ हैं।पहला तो ये कि दिल्ली को पुलिस का अधिकार नहीं दिया गया है और इसीलिए वह अपराधों की छानबीन के लिए जांच एजेन्सी नहीं गठित कर सकती।
उन्होने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने स्पंष्ट व्यवस्था दी है कि दिल्ली अपने को अन्य राज्यों के बराबर नहीं समझ सकता और इसीलिए यह सोचना गलत होगा कि केन्द्र शासित प्रदेश काडर का प्रशासन दिल्ली सरकार के पक्ष में तय किया गया है।
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