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नवीन जिन्दल और अन्य के खिलाफ पूरक आरोप तय करने के आदेश

नई दिल्ली 13 जुलाई।दिल्ली की एक विशेष अदालत ने कांग्रेस नेता तथा उद्योगपति नवीन जिन्‍दल और अन्य के खिलाफ रिश्वतखोरी मामले में अलग से पूरक आरोप तय करने के आदेश दिये हैं।यह मामला झारखंड में कोयला खंड आवंटन में अनियमितता से जुड़ा है।

विशेष जज भरत पराशर ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ 16 अगस्त को विधिवत रूप से पूरक आरोप तय किया जायेगा।

अदालत ने अप्रैल 2016में नवीन जिन्दल,पूर्व कोयला राज्य मंत्री डी0 नारायण राव,झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा,पूर्व कोयला सचिव एच0 सी0 गुप्ता और 11 अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार रोधी कानूनके अंतर्गत आपराधिक षड़यंत्र और धोखाधड़ी के लिए पूरक आरोप तय करने का आदेश दिया था।