नई दिल्ली 25 जुलाई।दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी चिदम्बरम को एक अगस्त तक अग्रिम जमानत दे दी है।
उच्च न्यायालय ने आज आई.एन.एक्स.मीडिया मामले में पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी चिदम्बरम को अगले महीने की एक तारीख तक के लिए गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण की स्वीकृति दे दी।
न्यायमूर्ति के पाठक ने अंतरिम राहत देते हुए श्री चिदम्बरम को प्रवर्तन निदेशालय के साथ सहयोग करने का भी निर्देश दिया।