नई दिल्ली 04सितम्बर।सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया को परामर्श जारी कर अनुसूचित जन जाति के लोगों के लिए दलित शब्द का इस्तेमाल करने से मना किया है।
मंत्रालय ने बम्बई उच्च न्यायालय के इस वर्ष जून महीने के आदेश के बाद यह परामर्श दिया गया है। न्यायालय ने मंत्रालय को इस शब्द का इस्तेमाल रोकने के लिए मीडिया को निर्देश देने को कहा था।
मंत्रालय ने बताया कि अंग्रेजी में संवैधानिक शब्द शिड्यूल्ड कास्ट का अन्य राष्ट्रीय भाषाओं में अनुवाद ही किसी आधिकारिक कामकाज, प्रमाण-पत्रों और अन्य मामलों में प्रयोग किया जायेगा। परामर्श में सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय की 15 मार्च की विज्ञप्ति का भी हवाला दिया गया है जिसमें केन्द्र और राज्य सरकारों को अनुसूचित जाति शब्द इस्तेमाल करने की सलाह दी गई थी।