मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आज से आवेदन शुरू हो गया है। इस योजना के तहत बिहार सरकार युवाओं को रोजगार करने और उद्योग लगाने के लिए 10 लाख रुपए दे रही है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। इच्छुक युवा विभाग की वेबसाइट https://udyai.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
2016 में शुरू की गई थी यह योजना
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना की शुरुआत 2016 में की थी। इस योजना के माध्यम से युवा ₹10 लाख तक के ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत पांच लाख रुपए आसान ब्याज के साथ सात वर्षों में जमा करना होगा जबकि पांच लाख का अनुदान राज्य सरकार दे रही है। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना, अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, महिला उद्यमी योजना, युवा उद्यमी योजना और अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत आवेदकों का फॉर्म लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस बार लगभग 9200 लाभुकों का चयन किया जाना है, इनमें 1200 का अल्पसंख्यक योजना के तहत चयन होगा जबकि 8000 अन्य लोगों का चयन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज-
- सबसे पहले आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आयु सत्यापन दस्तावेज (मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र)
- आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण, जाति प्रमाण पत्र, पैन कार्ड
- मासिक पारिवारिक आय प्रमाण पत्र (स्थानीय कार्यालय द्वारा जारी)
- बैंक स्टेटमेंट/रद्द चेक/पासबुक, हस्ताक्षर फोटो
- दिव्यांगता प्रमाणपत्र (यदि आवश्यक हो)
- आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 50 वर्ष होना अनिवार्य है।
- आवेदकों के पास कम से कम इंटरमीडिएट, आईटीआई, पॉलिटेक्निक या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए
- आवेदक के पास एक चालू खाता होना चाहिए। चालू खाता प्रस्तावित फर्म के नाम पर होना चाहिए।
- आवेदकों को अपनी खुद की फर्म या कंपनी स्थापित और पंजीकृत करनी होगी।
- स्वीकृत राशि आरटीजीएस के माध्यम से भेज दी जाएगी
बता दें कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत मदद लेकर फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भी कई तरह की यूनिट्स को लगाया जा सकता है। इसमें आइसक्रीम फैक्ट्री, आटा, सत्तू और बेसन उत्पादन, कॉर्नफ्लेक्स उत्पादन, जैम-जेली व सास प्रोडक्शन यूनिट, पोहा प्रोडक्शन यूनिट, तेल मिल, दाल मिल, बेकरी उत्पाद, फ्रूट जूस यूनिट, हनी प्रोसेसिंग, मखाना प्रोसेसिंग, मसाला उत्पादन व फूड ऑन व्हील्स और ढाबा आदि शामिल है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत वैसे छोटे-छोटे उत्पादों की उत्पादन इकाई को भी शुरू किए जाने की मदद मिलेगी, जो सामान्य तौर पर बाहर से आते हैं। इनमें स्पोर्ट्स जूता, स्टैबलाइजर, डिस्पोजेबल डाइपर, हॉस्पिटल बेड, ट्राली आदि शामिल है।