नई दिल्ली 27 दिसम्बर।सरकार ने खालिस्तान लिबरेशन फोर्स को प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया है।
गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह फैसला इस संगठन के भारत में रिहायशी इलाकों में कई बार बमबारी करने और निर्दोष लोगों तथा पुलिस अधिकारियों की हत्या में शामिल होने के कारण लिया गया है।
आदेश के अनुसार खालिस्तान लिबरेशन फोर्स और उसकी विचारधारा को गैरकानूनी गतिविधियां-रोकथाम अधिनियम-1967 के तहत अवैध घोषित किया गया है।