नई दिल्ली 06 सितम्बर।उच्चतम न्यायालय ने राज्यों को निर्देश दिया है कि देश के जिलों में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए, ताकि गौ-रक्षा के नाम पर हिंसा की घटनाएं रोकी जा सकें और उनसे कारगर तरीके से निपटने की पक्की व्यवस्था हो सके।
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने प्रत्येक राज्य सरकार के मुख्य सचिवों को भी निर्देश दिया कि वे गौ-रक्षा के नाम पर होने वाली हिंसक घटनाओं की रोकथाम की दिशा में की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट दें।
पीठ में न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय और ए एम खानविलकर शामिल हैं।पीठ ने केन्द्र से भी इस बारे में जवाब दाखिल करने को कहा कि कानून और व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर सभी राज्य सरकारों को संविधान के अनुच्छेद 256 के अंतर्गत वह निर्देश जारी कर सकता है, या नहीं।न्यायालय महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें गौ-रक्षा के नाम पर हिंसा रोकने के बारे में राज्य सरकारों को निर्देश देने और कई अन्य राहत देने का आग्रह किया गया है।
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