
नई दिल्ली 22 दिसम्बर।दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) की याचिका पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित अन्य लोगों से जवाब मांगा है।
ईडी ने निचली अदालत के उस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है जिसमें उनके खिलाफ दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति रविंदर दुडेजा ने मुख्य याचिका के साथ-साथ ईडी के उस आवेदन पर भी कांग्रेस नेताओं और अन्य को नोटिस जारी किया है जिसमें 16 दिसंबर के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
उच्च न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई अगले वर्ष 12 मार्च को तय की है। उच्च न्यायालय ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा, ईडी की याचिका पर सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, यंग इंडियन, डॉटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड और सुनील भंडारी को भी नोटिस जारी किया है। ईडी ने उन सभी पर साजिश और धन-शोधन का आरोप लगाया है, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने नेशनल हेराल्ड अखबार प्रकाशित करने वाली एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की लगभग दो हजार करोड़ रुपये की संपत्ति हासिल की।
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