22 सितंबर 2025 से New GST Rates लागू होने के बाद खाने-पीने की चीजों से लेकर रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली अधिकतर चीजें सस्ती हो गई थी। सरकार ने जीएसटी के दो स्लैब 12 और 28 फीसदी को खत्म किया था और सिर्फ 5 और 18 फीसदी के स्लैब को रखा था। कई चीजों पर जीएसटी 0 कर दी गई थी।
तंबाकू प्रोडक्ट्स और पान मसाला प्रोडक्ट्स पर 1 फरवरी से नया टैक्स स्ट्रक्चर लागू होने वाला है। यह तब हो रहा है जब केंद्र सरकार मौजूदा GST रेट्स के ऊपर एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और हेल्थ सेस लगा रही है। यह नया स्ट्रक्चर उस कंपनसेशन सेस की जगह लेगा जो ‘सिन गुड्स’ पर लगता है। तंबाकू और इससे जुड़े प्रोडक्ट्स पर अब एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगेगी, जबकि पान मसाला पर हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी सेस लगेगा।
सरकारी नोटिफिकेशन के अनुसार, पान मसाला, सिगरेट, तंबाकू और ऐसे ही प्रोडक्ट्स पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) के तहत 40% टैक्स लगेगा। वहीं, बीड़ी पर 18% GST रेट लगेगा। ये GST रेट्स जारी रहेंगे, लेकिन अब नए लेवी अलग से लगाए जाएंगे।
सवाल यह उठ रहा है कि क्या एक जनवरी से बीड़ी पर 18 फीसदी या फिर 28 फीसदी टैक्स हो जाएगा? इसे लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में दिए भाषण में कन्फ्यूजन दूर की थी। लेकिन दूसरी कन्फ्यूजन इस बात से आ गई है कि जो एडिशनल एक्साइज ड्यूटी का गजट नोटिफिकेशन आया है उसमें बीड़ी का जिक्र नहीं है।
बीड़ी पर कितना लगेगा टैक्स?
वित्त मंत्री ने संसद में अपने भाषण में कहा था कि हम बीड़ी पर टैक्स नहीं बढ़ाएंगे। इस पर पहले 28 फीसदी जीएसटी थी, लेकिन हमने इसे 18 फीसदी कर दिया और एक्साइज आने के बाद यह 28 फीसदी ही रहेगा। यानी बीड़ी पर 10 फीसदी एक्साइज ड्यूटी होगा।
वित्त मंत्री ने कहा था, “बीड़ी पर जितना टैक्स पहले था, उतना ही रहेगा। क्योंकि जीएसटी अभी 18 हो गया है। कुल मिलाकर बीड़ी के ऊपर रेट जो था पहले वही है। एक पैसे की भी बढ़ोतरी नहीं होगी।”
हालांकि, अभी लोगों के मन में कन्फ्यूजन बनी है क्योंकि एक्साइज ड्यूटी और हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी सेस के नोटिफिकेशन में बीड़ी का उल्लेख नहीं है।
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