नई दिल्ली 26 अगस्त।उच्चतम न्यायालय ने आई एन एक्स मीडिया मामले में कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम की अग्रिम जमानत नामंजूर किये जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया है।
उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि सी बी आई द्वारा गिरफ्तार कर लिये जाने के बाद उनकी याचिका बेमानी हो गई है।
न्यायमूर्ति आर0 भानुमति और ए0 एस0 बोपन्ना की पीठ ने कहा कि श्री चिदम्बरम को कानून के तहत ही राहत मिल सकेगी। चिदम्बरम की सी बी आई हिरासत आज समाप्त हो रही है और उन्हें अदालत के समक्ष पेश किया जायेगा। सी बी आई उनकी हिरासत बढ़ाने की मांग कर सकती है।