नई दिल्ली 28 अगस्त।केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विदेशी सिंगल ब्रैंड खुदरा व्यापरियों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों में ढील देने का फैसला किया है।अनुबंध विनिर्माण और कोयला खनन के क्षेत्र में विदेशी निवेश की भी अनुमति दी है।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद आज यहां कहा कि..अब डिसाइड किया है कि शत-प्रतिशत एफडीआई ऑटोमेटिक रूट में, कोल माइनिंग और उसके सेल के लिए पूरी जो एक्टीविटीज लगती हैं जो भी एसोसिएटिड इंफ्राटक्चर लगता है उन सभी कामों के लिए शत-प्रतिशत एफडीआई कोल माइनिंग में अलाऊ किया जाए..।
श्री गोयल ने कहा कि घरेलू विनिर्माण को बढावा देने के लिए भी अनुबंध विनिर्माण के लिए शत प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है।उन्होंने कहा कि प्रिन्ट मीडिया की तरह डिजिटल मीडिया में भी 26 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दी गई है।
उन्होने कहा कि सिंगल ब्रैंड खुदरा व्यापार के क्षेत्र में मंत्रिमंडल ने 30 प्रतिशत घरेलू अनिवार्यता की परिभाषा में विस्तार किया है।अब सिंगल ब्रैंड खुदरा व्यापारी ऑनलाइन कारोबार कर सकेंगे।