चेन्नई 20 सितम्बर।मद्रास उच्च न्यायालय आज ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के 18 विद्रोही विधायकों को अयोग्य ठहराने के खिलाफ दायर मामले की सुनवाई कर सकता है।
डीएमके पार्टी ने विधानसभा में विश्वास मत रखने के बारे में जो याचिका दायर की है, उस पर भी आज उच्च न्यायालय में सुनवाई होनी है।न्यायालय ने इससे पहले, विधानसभा में विश्वास मत पेश किए जाने के मामले पर आज तक के लिए रोक लगा दी थी।
ए आई ए डी एम के के अयोग्य करार दिए गए विधायकों ने अपनी याचिका में कहा है कि मुख्यमंत्री को समर्थन नही देना दल बदल नहीं समझा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे अभी भी ए आई ए डी एम के पार्टी के प्रति ही वफादार हैं और किसी अन्य पार्टी के प्रति नहीं। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के अयोग्य ठहराने के निर्णय को रद्द करने का अनुरोध किया और विधानसभा सत्र बुलाये जाने पर उसमें शामिल होने की अनुमति मांगी।
राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि राज्यपाल राज्य में जारी राजनीतिक संकट दूर करने के लिए अदालत के फैसले के आधार पर ही कोई निर्णय लेंगे। राज्यपाल का फैसला और अदालत का निर्णय तमिलनाडु के सत्ता संघर्ष में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। इसके साथ ही राज्य में सत्ता संघर्ष एक दूसरे निर्णायक दौर में पहुंचने जा रहा है।
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