पटना 15 जुलाई। बिहार में कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए कल से 31 जुलाई तक 16 दिनों के लिए नगरीय क्षेत्रों में पूर्णबंदी लागू की जाएगी।
राज्य सरकार ने पिछले तीन सप्ताह के दौरान प्रदेश में कोविड-19 के मामलों में लगातार हो रही वृद्धि के कारण लॉकडाउन का फैसला किया है।इस दौरान आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभागों को छोड़कर केंद्र और राज्य के सभी कार्यालय बंद रहेंगे। सभी शैक्षिक संस्थानों को भी बंद करने का आदेश दिया गया है। जिन कार्यालयों में काम होगा वहां केवल 33 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति आएगी। सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। हॉटल और मॉल के संचालन पर कोई रोक नहीं रहेगी। रेस्टॉरेंट और डाबा खोलने की अनुमति होगी लेकिन यहां से सिर्फ हॉम डिलिवरी की जाय़ेगी।
लॉकडाउन में बिहार से लगे राज्यों की सीमाएं सील रहेगी। दूसरे जिलों में जाने के लिए पास जरूरी होगा। एम्बुलेंस और आवश्यक गाड़ियों को छोड़कर अन्य वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी। रेलवे और हवाई सफर पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।ग्रामीण क्षेत्रों को इस बार लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है।
इस बीच, राज्य के अपर मुख्य सचिव गृह विभाग आमिर सुबहानी और एक पुलिस महानिरीक्षक तथा एक पुलिस उप महानिरीक्षक कोरोना संक्रमित हो गए हैं।इनके अलावा, 296 पुलिसकर्मी और राजभवन के 20 सुरक्षाकर्मी भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं।