Friday , November 15 2024
Home / MainSlide / केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि को दी मंजूरी

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि को दी मंजूरी

नई दिल्ली 10 मार्च।केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्‍वास्‍थ्‍य सुरक्षा निधि को मंजूरी दे दी है।

वित्‍त विधेयक 2007 के तहत स्‍वास्‍थ्‍य और शिक्षा उपकर की राशि से यह कोष बनाया गया है। इससे स्‍वास्‍थ्‍य के क्षेत्र में किफायती सेवाएं और संसाधन उपलब्‍ध होंगे। इस कोष की राशि वित्‍तवर्ष के साथ समाप्‍त नहीं होंगी।

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि की राशि वित्‍त वर्ष के साथ समाप्‍त नहीं होगी बल्कि यथावत रहेगी।इस राशि का उपयोग आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत – स्वास्थ्य  और आरोग्‍य केंद्र, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन तथा प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जैसी स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण योजनाओं में किया जाएगा। इसके अलावा, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि का इस्‍तेमाल स्वास्थ्य सम्‍बंधी आपात स्थितियों में आपातकालीन और आकस्‍मिक विपत्तिकाल में तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए किया जा सकेगा।

इस राशि का उपयोग ऐसे किसी अन्‍य भावी कार्यक्रम या योजना में किया जा सकेगा जिसका लक्ष्‍य सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति हासिल करना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तहत तय लक्ष्यों को प्राप्‍त करना है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि का संचालन स्वास्थ्य मंत्रालय करेगा। किसी भी वित्तीय वर्ष में, स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय की इन योजनाओं का व्‍यय प्रारंभिक तौर पर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि से और बाद में सकल बजट सहायता से लिया जाएगा।