नई दिल्ली 12 दिसम्बर।दिल्ली की एक अदालत ने आज धनशोधन मामले में विवादस्पद मांस निर्यातक मोइन कुरैशी को जमानत दे दी।
विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने दो लाख रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि पर उनकी जमानत मंजूर की।अदालत ने गत 04 दिसंबर को कुरैशी की जमानत का विरोध करने वाली प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था।
प्रवर्तन निदेशालय ने दलील दी थी कि जमानत मिलने से जांच प्रभावित हो सकती है।निदेशालय के विशेष वकील एन के मट्टा ने आरोप लगाया था कि कुरैशी पर गंभीर आरोप हैं और वे मौका मिलते ही कानून से भाग सकते हैं।
मांस निर्यातक कुरैशी को 25 अगस्त को धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था।