नई दिल्ली 18 जनवरी।पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण ने मकान खरीदने, गंभीर बीमारी के इलाज और बच्चों की उच्च शिक्षा तथा विवाह के लिए राष्ट्रीय पेंशन निधि से आंशिक राशि निकालने की अनुमति दे दी है।
प्राधिकरण के परिपत्र के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत तीन वर्ष तक पैसा जमा करा चुके लोग विशेष खर्चों के लिए 25 प्रतिशत तक राशि निकाल सकेंगे। पूरी अवधि के दौरान यह राशि केवल तीन बार ही निकाली जा सकती है।
पैतृक संपत्ति को छोड़कर कर्मचारी के पास स्वयं या संयुक्त नाम से मकान या फ्लैट होने पर राशि निकालने की अनुमति नहीं होगी।कैंसर, गुर्दा खराब होने, लकवा, हृदय संबंधी सर्जरी जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए भी राशि निकाली जा सकती है।
CG News | Chhattisgarh News Hindi News Updates from Chattisgarh for India