नई दिल्ली 19 जनवरी।उच्चतम न्यायालय ने उस नई जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इंकार कर दिया है,जिसमें विवादास्पद फिल्म पदमावत को सेंसर बोर्ड से मिला प्रमाण पत्र रद्द करने की मांग की गई है।
प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में न्यायाधीश न्यायमूर्तिए एम खानविलकर और डी वाई चन्द्रचूड़ ने इस दलील को भी सही नहीं माना कि इस फिल्म के प्रदर्शन से जानमाल और कानून-व्यवस्था को गंभीर खतरा हो सकता है।
पीठ ने कहा कि कानून और व्यवस्था बनाए रखना राज्य का काम है।