नई दिल्ली 09 मार्च।दिल्ली उच्च न्यायालय ने आई एन एक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदम्बरम के पुत्र कार्ति चिदम्बरम की गिरफ्तारी पर 20 मार्च तक रोक लगा दी है।
न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर और न्यायमूर्ति आई. एस. मेहता की पीठ ने स्पष्ट किया कि अगर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो(सीबीआई) द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में विशेष अदालत कार्ति चिदम्बरम को जमानत देती है, तो उच्च न्यायालय में अगली सुनवाई तक प्रवर्तन निदेशालय उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगा।
इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने सी बी आई की मांग पर कार्ति की हिरासत तीन दिन और बढ़ा दी है। अदालत 15 मार्च को उनकी जमानत की अर्जी पर सुनवाई करेगी।
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