नई दिल्ली 01 मई।दिल्ली की एक विशेष अदालत ने महाराष्ट्र में माजरा कोयला खंड आवंटन घोटाले के एक मामले में चार वर्ष की सजा सुनाई है।
अदालत ने गोंडवाना इस्पालत लिमिटेड के निदेशक अशोक डागा को चार साल की जेल की सजा सुनाई है। कोयला आवंटन मामलों की सुनवाई कर रहे विशेष सी बी आई जज भरत पराशर ने कंपनी के निदेशक पर एक करोड़ रूपये और कंपनी पर साठ लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया है।
अदालत ने कम्पनी के निदेशक को महाराष्ट्र में कोयला खंड हासिल करने के लिए धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र रचने का दोषी ठहराया था।
CG News | Chhattisgarh News Hindi News Updates from Chattisgarh for India