MainSlideछत्तीसगढ़

करोड़ो के घोटाला मामले में उच्च न्यायालय ने पुनर्विचार याचिका की खारिज

बिलासपुर 06 फरवरी।छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने समाज कल्याण विभाग में राज्य निशक्तजन स्त्रोत संस्थान के नाम पर हुए 1000 करोड़ रूपये के घोटाला मामले में एफ आई आर दर्ज करने के आदेश के खिलाफ दो आईएएस अधिकारियों द्वारा पेश याचिका को ख़ारिज कर दिया है।

न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा और पार्थ प्रीतम साहू की विशेष पीठ ने सुनवाई उपरान्त मामले के प्रारंभिक स्तर में होने के कारण याचिका को ख़ारिज कर दिया। अदालत के इस आदेश से अधिकारियो को अब सीबीआई की पूछताछ का सामना करना पड़ेगा।

उल्लेखनीय है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राज्य निशक्तजन स्त्रोत संस्थान रायपुर में अधिकारियो ने व्यापक पैमाने में फर्जीवाड़ा कर 10 वर्ष में 1000 करोड़ रूपये का घोटाला किया है। हाई कोर्ट ने मामले में सीबीआई को अधिकारियो के खिलाफ एक सप्ताह के अंदर जुर्म दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई करने का आदेश दिया है।अदालत के आदेश पर सीबीआई ने भोपाल में प्रकरण दर्ज किया है।

Related Articles

Back to top button