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औद्योगिक प्रयोजन के लिए भू-जल के उपयोग पर होगी कार्रवाई – कुजूर

रायपुर 18 जनवरी।छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव सुनील कुमार कुजूर ने कहा है कि औद्योगिक प्रयोजन के लिए भू-जल के उपयोग पर कड़ी कार्रवाई होगी।

श्री कुजूर ने आज यहां छत्तीसगढ़ राज्य जल संसाधन उपयोग समिति की 46वीं बैठक में कहा कि राज्य की नदियों से औद्योगिक प्रयोजन के लिए जल का आवंटन करने से पूर्व स्थल परीक्षण और भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाए। उन्होंने कहा कि नदियों से पेयजल-निस्तार-सिंचाई के लिए जल का आवंटन करने के बाद ही इसका उपयोग अन्य प्रयोजन के लिए किया जाए। औद्योगिक प्रयोजन के लिए भू-जल का उपयोग न हो यह सुनिश्चित किया जाए और यदि ऐसा पाया जाता है तो संबंधित संस्थान के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाए।

उन्होने भू-जल स्त्रोतों के उपयोग के संबंध में स्पष्ट नीति बनाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए है। उन्होंने कहा कि राज्य की नदियों से जल का आवंटन औद्योगिक प्रयोजनों के लिए विभिन्न संस्थाओं को तभी किया जाए, जब संस्थानों द्वारा संबंधित क्षेत्र/स्थान में प्लांट अथवा उद्योग कार्यशील किए जाए। संस्थानों द्वारा आवंटित निर्धारित संपूर्ण जल की मात्रा का उपयोग किया जाएगा और चिन्हित स्थल से ही जल का दोहन हो यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।

बैठक में दुर्ग जिले के भिलाई-कुटेलाभाटा स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.) को निस्तार हेतु शिवनाथ नदी के भटगांव एनीकट से जल प्रदाय की स्वीकृति दी गयी। बैठक में प्रस्तुत छः अन्य प्रस्तावों का स्थल परीक्षण एवं भौतिक सत्यापन के निर्देश दिए गए है।