नई दिल्ली 21 फरवरी।उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि वह राफाल मामले में 14 दिसंबर के अपने फैसले की समीक्षा की मांग संबंधी याचिकाओं की सुनवाई पर विचार करेगा।
न्यायालय ने इस फैसले में 36 राफाल लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए भारत और फ्रांस के बीच हुए सौदे को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने आज प्रशांत भूषण के निवेदन पर विचार किया, जिसमें कहा गया कि उनकी समीक्षा याचिका और एक अलग आवेदन को सुनवाई के लिए जल्द सूचीबद्ध किया जाए।