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राष्ट्रपति ने तीन तलाक समेत चार अध्यादेशों को दी मंजूरी

नई दिल्ली 21 फरवरी।राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज चार अध्‍यादेश लागू करने को मंजूरी दे दी हैं।

इनमें अनियंत्रित जमा योजना प्रतिबंध अध्‍यादेश- 2019 और दूसरी बार लागू किए जा रहे मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण, भारतीय चिकित्‍सा परिषद-अनुसंधान तथा कंपनी -संशोधन संबंधी अध्‍यादेश शामिल हैं।

मुस्लिम महिला विवाह- अधिकार संरक्षण अध्‍यादेश, विवाहित मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए एकसाथ तीन तलाक को अवैध घोषित करने के बारे में है। इसके तहत इसे दण्‍डनीय अपराध घोषित किया गया है।

अनियंत्रित जमा योजना प्रतिबंध अध्‍यादेश का उद्देश्‍य निवेशकों को अवैध रूप से धन जमा किए जाने वाली योजनाओं से बचाना है।भारतीय चिकित्‍सा परिषद-संशोधन संबंधी अध्‍यादेश, भारतीय चिकित्‍सा परिषद की कार्यावधि समाप्‍त होने पर नियुक्‍त संचालन बोर्ड को अधिकारों के बारे में है।

कंपनी संशोधन अध्‍यादेश के तहत केन्‍द्र सरकार को अधिकार दिया गया है कि वह कुछ कंपनियों को ट्राइब्‍यूनल द्वारा निर्धारित वित्‍तीय वर्ष से भिन्‍न वित्‍त वर्ष तय करने की अनुमति दे सकती है।