Thursday , September 18 2025

पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा हुई 30 सितंबर

नई दिल्ली 01 अप्रैल।सरकार ने स्थायी खाता संख्या-पैन को आधार संख्या से जोड़ने की समय सीमा छह महीने बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है।पहले यह समय सीमा 31 मार्च तक थी।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड(सीबीडीटी) ने एक बयान में कहा कि यह फैसला मीडिया की उन खबरों को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि 31 मार्च तक आधार संख्या से लिंक नही होने की स्थिति में पैन अवैध हो जाएंगे।

सीबीडीटी ने यह भी स्पष्ट किया है कि आयकर रिटर्न भरते समय आज से आधार संख्या का उल्लेख करना और उसे लिंक करना अनिवार्य है।