नई दिल्ली 08 अप्रैल।उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जीवन पर आधारित फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर इस समय कोई आदेश नहीं दिया जा सकता, क्योंकि सैंसर बोर्ड ने अभी इस फिल्म को प्रमाणपत्र नहीं दिया है।
शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वह कल इस मामले की सुनवाई करेगा और यदि याचिकाकर्ता यह स्पष्ट करता है कि फिल्म में दिखाई गई सामग्री आपत्तिजनक है,तो संभवत: इस पर कोई आदेश दिया जा सकता है।
न्यायालय की पीठ ने याचिकाकर्ता-कांग्रेस कार्यकर्ता के इस आग्रह को मानने से इन्कार कर दिया कि उसे फिल्म की एक प्रति दी जाए।