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रायपुर में 12 गांजा तस्कर पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल भेजे गए

रायपुर, 25 अक्टूबर। रायपुर संभागायुक्त महादेव कावरे के निर्देश पर गांजा तस्करी में लिप्त 12 आरोपियों को पिट एनडीपीएस अधिनियम की धारा 11के तहत जेल भेजा गया है। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर की ओर से प्राप्त प्रतिवेदन पर जांच पूरी होने के बाद की गई।

अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, गांजा तस्करी में संलिप्त पाए गए आरोपियों में नूरी दीप (थाना सिविल लाइंस रायपुर), धर्मेन्द्र टंडन उर्फ बबलू (थाना मंदिर हसौद), पुनीत राम साहू (थाना धरसीवां), भुवनेश्वरी धीवर (थाना गुढ़ियारी), आरती छाबड़ा (थाना डी.डी. नगर), मोहम्मद आज़म (थाना टिकरापारा), अब्दुल आदिल (थाना गंज), बालकृष्ण सिन्हा (थाना कबीर नगर), शैलेंद्र मसीह, संजय बंजारे, मोतीलाल साहू (तीनों थाना अभनपुर) तथा आरती रजक (थाना सिटी कोतवाली धमतरी) शामिल हैं।

सभी आरोपियों को तीन-तीन माह की अवधि के लिए जेल भेजा गया है।

संभागायुक्त रायपुर द्वारा अब तक कुल 38 व्यक्तियों के विरुद्ध पिट एनडीपीएस अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा चुकी है, जबकि कई अन्य मामलों में जांच जारी है।

अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई प्रदेश में नशे के अवैध व्यापार पर नियंत्रण और जनसुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से की गई है।