नई दिल्ली 10 सितम्बर।विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कहा है कि उत्कृष्ट सरकारी शिक्षण संस्थान सरकार की अनुमति के बिना विदेशी छात्रों के प्रवेश, फीस निर्धारण और विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग के लिए स्वतंत्र होंगे। देश के 10 प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों को उत्कृष्ट संस्थान घोषित किया जाएगा।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार ये संस्थान योग्यता के आधार पर कुल सीटों के अधिकतम 30 प्रतिशत पर विदेशी छात्रों को प्रवेश दे सकेंगे।आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष 500 विदेशी संस्थानों से शैक्षणिक सहयोग के लिए सरकारी अनुमोदन की जरूरत नहीं होगी।
उन्होने बताया कि विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय की अस्वीकार्य सूची में आने वाले देशों के संस्थानों के लिए यह लागू नहीं होगा। उत्कृष्ट संस्थान नए पाठ्यक्रम शामिल करने और नई उपाधियां प्रदान करने के लिए भी स्वतंत्र होंगे। इन्हें 20 प्रतिशत पाठ्यक्रम ऑनलाइन जारी करने की भी अनुमति होगी। हालांकि, पूरी तरह ऑनलाइन सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों के लिए यह पाबंदी लागू नहीं होगी।
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