नई दिल्ली 29 अगस्त।उच्चतम न्यायालय प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दाखिल आई एन एक्स मीडिया मनीलांड्रिंग मामले में पूर्व वित्तमंत्री पी चिदम्बरम की अर्जी पर पांच सितम्बर को फैसला सुनायेगा।
न्यायमूर्ति आर बानुमती और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने चिदम्बरम को अगले बृहस्पतिवार तक गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया।
पूर्व वित्तमंत्री ने सोमवार तक केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की हिरासत में रहने की पेशकश की। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हिरासत बढ़ाने के मामले पर केवल सी बी आई की अदालत ही फैसला कर सकती है।