नई दिल्ली 27 नवम्बर।लोकसभा ने आज कांग्रेस सदस्यों के बहिर्गमन के बीच स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप(एसपीजी) संशोधन विधेयक-2019 पारित कर दिया।
इस विधेयक के अनुसार अब प्रधानमंत्री और उनके साथ रहने वाले परिजनों को एसपीजी सुरक्षा मिलेगी।पूर्व प्रधानमंत्री और उनके साथ सरकारी आवास में रहने वाले परिजनों को भी पांच वर्षों तक एसपीजी सुरक्षा मुहैया करायी जायेगी।
गृहमंत्री अमित शाह ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इस विधेयक को राजनीतिक बदले की भावना से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि गांधी परिवार की सुरक्षा को हटाया नहीं गया है। उसे जेड प्लस श्रेणी में बदला गया है। शाह ने कहा कि यह फैसला खतरे के बारे में समुचित आकलन के बाद ही किया गया है।
श्री शाह ने कहा कि पुराने अधिनियम के अनुसार एसपीजी कवच केवल प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए ही था।एसपीजी प्रोटेक्शन सिर्फ प्रधानमंत्री और उनके परिवार के सदस्य, जो उनके साथ अधिकृत प्रधानमंत्री निवास पर रहते हैं, उनके लिए ही उपलब्ध होगा और कोई पूर्व प्रधानमंत्री और अपने परिवार जो सरकार द्वारा आवंटित आवास पर रहते हैं, उनको पांच साल की अवधि तक एस पी जी प्रोटेक्शन उपलब्ध होगा।
विधेयक पर चर्चा की शुरूआत करते हुए कांग्रेस के मनीष तिवारी ने कहा कि अब लोगों की सुरक्षा का आकलन वैज्ञानिक विश्लेषण की बजाय राजनीतिक आधार पर किया जा रहा है।