रायपुर 06 दिसम्बर।छत्तीसगढ़ सरकार ने बाजारों में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ में व्यापारियों को गोदाम में प्याज का स्टॉक रखने की सीमा कम करके आधा कर दिया गया है।
खाद्य विभाग द्वारा आज जारी नए आदेश के अनुसार बड़े व्यापारी अब 25 टन और कमीशन अभिकर्ता पांच टन तक प्याज का स्टॉक रख सकते है।प्याज के स्टॉक सीमा में संशोधन करने की अधिसूचना जारी कर दी गयी है।प्रदेश के सभी कलेक्टरों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
खाद्य विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने प्रदेश के खाद्य अधिकारियों को नए स्टॉक लिमिट के अनुसार गोदामों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। राज्य शासन द्वारा प्याज की संग्रहण क्षमता में संशोधन का निर्णय प्रदेश में बढ़ते प्याज के कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए लिया गया है।राज्य शासन द्वारा पूर्व में बड़े व्यापारियों को 50 टन और कमीशन अभिकर्ताओं को 10 टन प्याज का स्टॉक सीमा निर्धारित था।
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