नई दिल्ली 29 जनवरी।केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चिकित्सा गर्भपात संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है।इस विधेयक में गर्भपात कराने की अधिकतम अवधि 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह करने का प्रावधान किया गया है। यह विधेयक संसद के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा।
केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद आज बताया कि विधेयक में गर्भावस्था के 20 सप्ताह तक गर्भपात कराने के लिए एक चिकित्सक की राय और 20 से 24 सप्ताह तक गर्भपात कराने के लिए दो चिकित्सकों की राय लेना अनिवार्य करने का प्रस्ताव है। दो चिकित्सकों में से एक सरकारी चिकित्सक होना जरूरी है।
उन्होने बताया कि महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करना, उसमें न्याय लाना जरूरी था और 20 सप्ताह के बाद गर्भपात होते थे, वो इन्फोरमल चैनल में होते थे, रिस्की होते थे और उसके कारण माता मृत्यु दर बढ़ता था। अब मेडिकल बोर्ड की व्यवस्था है। महिलाओं के स्वास्थ्य का ख्याल करने का उनके मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल करने का ये एक महत्वपूर्ण कदम है।
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