नई दिल्ली 11 अक्टूबर। उच्चतम न्यायालय ने शारीरिक संबंधों के लिए उम्र 18 साल से कम करने को असंवैधानिक बताते हुए आज कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र की पत्नी से शारीरिक सम्बन्ध बनाने पर एक वर्ष के भीतर शिकायत करने पर उसे बलात्कार माना जा सकता है।
उच्चतम न्यायालय ने आज यह बड़ा फैसला किया।अदालत ने कहा कि 18 साल से कम उम्र की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार हो सकता है, अगर नाबालिग पत्नी इसकी शिकायत एक साल में करती है।अदालत ने ने कहा ऐसे मामले में एक साल के भीतर अगर महिला शिकायत करने पर बलात्कार का मामला दर्ज हो सकता है।उसने यह भी कहा कि शारीरिक संबंधों के लिए उम्र 18 साल से कम करना असंवैधानिक है।
इस मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अदालत में कहा था कि बाल विवाह सामाजिक सच्चाई है और इस पर कानून बनाना संसद का काम है,अदालत इसमें दखल नहीं दे सकती। सरकार की तरफ से यह भी कहा गया था ये परंपरा सदियों से चली आ रही है इसलिए संसद इसे संरक्षण दे रहा है।सरकार ने यह भी कहा था कि अगर अदालत को लगता है कि ये सही नहीं है तो संसद इस पर विचार करेगी।
अदालत ने करकार के इन तर्कों पर कहा था कि कि सती प्रथा भी सदियों से चली आ रही थी लेकिन उसे भी खत्म किया गया। जरूरी नहीं है जो प्रथा सदियों से चली आ रही हो वो सही हो।
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