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लघु वनोपज संघ द्वारा निर्मित उत्पादों की शासकीय विभाग करेंगे खरीद

रायपुर 25 फरवरी।छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र में कोदो-कुटकी एवं रागी को समर्थन मूल्य पर खरीदी करने एवं राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा निर्मित आयुर्वेद दवाओं, हर्बल उत्पादों तथा लघु वनोपज के प्रसंस्करण से प्राप्त प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थो के शासकीय विभागों द्वारा क्रय किए जाने का निर्णय लिया हैं।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां विधानसभा के मुख्य समिति कक्ष में मंत्रिपरिषद की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया।बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य लघु वनोपज संघ के पास उत्पाद उपलब्ध नही होने की स्थिति में शासकीय विभागों द्वारा संघ से अनापत्ति प्राप्त कर उन उत्पादों की खरीदी बाजार से की जा सकेगी।

मंत्रिपरिषद ने राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा स्वयं अथवा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से निर्मित उपरोक्त उत्पादों के संबंध में छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम के प्रावधान के अनुसार निविदा आमंत्रण को शिथिल करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रि परिषद ने प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र में कोदो-कुटकी एवं रागी को समर्थन मूल्य पर खरीदी करने तथा  छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का उन्नीसवां वार्षिक प्रतिवेदन (एक अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020) विधानसभा के पटल में रखे जाने हेतु अनुमोदन किया गया।

बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित अनिराकृत धान के निराकरण के संबंध में निर्णय लिया गया।बैठक में सूखत उपरांत संग्रहण केन्द्र में शेष अनुमानित 2.27 लाख मे.टन धान के निराकरण के लिए उसना कस्टम मिलिंग के शेष 1.72 लाख मेट्रिक टन चावल जमा करने के लक्ष्य को निरस्त कर छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम में पूर्व में निर्धारित लक्ष्य 28.55 लाख टन के विरूद्ध चावल जमा करने हेतु शेष मात्रा 92,000 टन के अतिरिक्त 60,000 टन चावल स्टेट पूल में छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम में जमा करने की अनुमति दी गयी।

बैठक में  राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर खरीद किए अनिराकृत 20.5 लाख मेट्रिक टन सरप्लस धान के निराकरण के लिए समिति स्तर से नीलामी के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया। नीलामी में प्राप्त अधिकतम दर का अनुमोदन धान खरीदी और कस्टम  मिलिंग के लिए गठित मंत्रि-मण्डलीय उप समिति द्वारा किया जाएगा।नागरिक आपूर्ति निगम में उपलब्ध चावल की विक्रय दर मंगाने हेतु खाद्य विभाग को अधिकृत किया गया।

मंत्रि परिषद ने छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) अधिनियम 2021 के प्रारूप का अनुमोदन किया और छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के कोरबा में स्थापित  120 मेगावाट क्षमता की दोनो इकाईयों को बंद करने हेतु कंपनी के संचालक मण्डल द्वारा लिए गए निर्णय का अनुसमर्थन किया गया तथा पॉवर प्लांट को बंद करने के फलस्वरूप उपलब्ध रिक्त भूमि के वैकल्पिक उपयोग पर निर्णय केे लिए ऊर्जा विभाग को अधिकृत करने का निर्णय लिया गया।