रायपुर 17 अक्टूबर।छत्तीसगढ़ महिला कोष की सक्षम योजना के तहत दी जाने वाली ऋण की ब्याज दर साढ़े छह प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है।
महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती रमशीला साहू की अध्यक्षता में आज यहां छत्तीसगढ़ महिला कोष की शासी बोर्ड और आम सभा की बैठक में महिला कोष की विभिन्न योजनाओं के तहत महिलाओं को दी जा रही सुविधाओं की समीक्षा की गयी। बैठक में छत्तीसगढ़ महिला कोष से अधिक से अधिक महिलाओं और स्वसहायता समूहों को लाभान्वित करने के लिए कोष की सक्षम योजना के तहत दी जाने वाली ऋण की ब्याज दर साढ़े छह प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया।
बैठक में अच्छा काम करने वाले समूहों के ऋण की अधिकतम राशि बढ़ाने और योजना के लाभ हेतु पात्रता के लिए आय की अधिकतम सीमा 70 हजार रूपए से बढ़ाकर एक लाख रूपए वार्षिक करने सहित अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये।
मंत्री श्रीमती साहू ने महिला कोष की सक्षम योजना और स्वावलंबन योजना के तहत अधिक से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने के लिए जिला कार्यक्रम और परियोजना अधिकारियों को पूरा सहयोग करने के निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि स्वावलंबन योजना से पात्रता रखने वाली कोई भी महिला वंचित ना रहे, उन्हें महिला कोष से ऋण दिलाकर स्वरोजगार से जोड़ें। श्रीमती साहू ने विभागीय योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार पर भी जोर दिया।
बैठक में सचिव महिला एवं बाल विकास डॉ. एम. गीता, विशेष सचिव वाणिज्य एवं उद्योग श्री वी.के.छबलानी, संयुक्त सचिव वित्त श्री एस.के.चक्रवर्ती, छत्तीसगढ़ महिला कोष की प्रबंध संचालक श्रीमती हेमलता मिश्रा सहित ग्रामोद्योग, सहकारिता, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति और अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
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