नई दिल्ली 28 नवम्बर।भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण(ट्राई) ने नेट निरपेक्षता के मामले में अपनी सिफारिशों में मुक्त और स्वतंत्र इंटरनेट सेवा के बुनियादी सिद्धांत को सही ठहराया है।
नियामक ने नेट निरपेक्षता पर अपनी सिफारिशों में कहा है कि इंटरनेट सेवाप्रदाता वेब पहुंच उपलब्ध कराते समय ट्रैफिक में किसी तरह का भेदभाव नहीं कर सकते। वे न तो किसी ऐप,वेबसाइट और सेवाओं को ब्लॉक कर उन पर अंकुश लगा सकते हैं, न ही दूसरों को तेज रास्ता उपलब्ध करा सकते हैं।
ट्राई की सिफारिशों से दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा इंटरनेट सेवाओं के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव करने की आशंका समाप्त हो गई है।