नई दिल्ली 02 दिसम्बर।तीन तलाक को गैर-कानूनी ठहराने संबंधी प्रस्तावित विधेयक के मसौदे में इस कुप्रथा पर लगाम कसने के लिए पति को तीन वर्ष की जेल की सजा शामिल की गई है।
सरकारी सूत्रों ने बताया कि मुस्लिम महिला निकाह संरक्षण अधिकार विधेयक का मसौदा राज्य सरकारों की राय जानने के लिए भेजा गया है। राज्यों से इस मसौदे पर तुरंत जवाब मांगा गया है। यह विधेयक 15 दिसंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में रखे जाने की संभावना है।
सूत्रों ने बताया कि प्रस्तावित कानून केवल तुरंत तीन तलाक यानी तलाक-ए-बिद्दत पर लागू होगा और इसमें पीड़िता को अपने नाबालिग बच्चों के लिए गुजारा भत्ते के वास्ते मजिस्ट्रेट के समक्ष अपील करने का अधिकार दिया जायेगा।