Wednesday , October 30 2024
Home / MainSlide / बोतलबंद पानी एमआरपी मूल्य पर बेचने को होटल,मल्टीफ्लेक्स बाध्य नही-सुको

बोतलबंद पानी एमआरपी मूल्य पर बेचने को होटल,मल्टीफ्लेक्स बाध्य नही-सुको

नई दिल्ली 12 दिसम्बर।उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि होटल और जलपान गृह अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी)पर बोतलबंद पानी बेचने के लिए बाध्य नहीं है।

न्‍यायालय ने केंद्र के इस तर्क को खारिज कर दिया कि अधिकतम खुदरा मूल्‍य से ऊपर बोतलबंद पानी की बिक्री अपराध है और इसके लिए जलपान गृहों, होटलों और मल्टीफ्लेक्सों पर दंड लगाया जा सकता है और प्रबंधकों को जेल की सजा हो सकती है।

न्यायालय ने कहा कि होटल और रेस्टोंरेंट खास वातावरण में काम करते हैं जिसके लिए निवेश करना पड़ता है।