नई दिल्ली 14 मार्च।उच्चतम न्यायालय ने भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए और अधिक क्षतिपूर्ति की मांग करने वाली केंद्र सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है।
केंद्र सरकार ने 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को अधिक क्षतिपूर्ति देने के लिए यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन की उत्तराधिकारी फर्मों से अतिरिक्त सात हजार 844 करोड़ रुपये मांगने के लिए याचिका दायर की थी। न्यायालय ने कहा कि केन्द्र सरकार की तरफ से दायर यह याचिका कानून के अंतर्गत चलने योग्य नहीं और तथ्यों में भी कोई दम नहीं है।
उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि भोपाल गैस त्रासदी के पीडितों के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखी 50 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग लंबित बड़े दावों को पूरा करने के लिए करे। न्यायमूर्ति एस.के. कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति ए.एस. ओका, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी ने गत 12 जनवरी को सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रखा था।
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