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चारा घोटाले के मामले में लालू यादव को साढ़े तीन वर्ष की सजा

रांची 06 जनवरी।केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की विशेष अदालत ने चारा घोटाले के एक मामले में आज  राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई है एवं पांच लाख रूपए जर्माना किया है।

विशेष अदालत के समक्ष श्री यादव समेत अन्य आरोपी वीडियो कान्फ्रेसिंग के जरिए पेश किए गए ,इसके बाद न्यायधीश ने श्री यादव को सजा सुनाई।श्री यादव को अदालत ने 23 दिसम्बर को दोषी करार दिया था,और सजा की घोषणा 03 जनवरी को करने को कहा था। 03 जनवरी को अदालत में श्री यादव को पेश किया गया,लेकिन एक धिवक्ता के निधन के कारण सुनवाई अगले दिन के लिए स्थगित कर दी गई।

श्री यादव को फिर 04 जनवरी को अदालत में पेश किया गया लेकिन अदालत द्वारा इस मामले में श्री यादव समेत 15 आरोपियों से वर्णाक्षर के अनुसार कुछ की सजा के मामले मे बहस सुनने का निर्णय लिया गया,उससे लालू का नाम शामिल नही था,लिहाजा उन्हे फिर वापस बिरसा मुंडा जेल ले जाया गया।अदालत ने इसके बाद कल एवं आज वीडियो कान्फ्रेसिंग के जरिए सुनवाई की।

चारा घोटाले के कई मामलों में से एक जिससे कि लालू प्रसाद को आज सजा सुनाई गई वह 1991 से 1994 के बीच देवघर कोषागार से अवैध रूप से नवासी लाख रुपये से अधिक की निकासी का है। अदालत के फैसले के बाद लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव ने कहा कि वह फैसले की प्रति मिलने के बाद उसका अध्ययन कर झारखण्ड उच्च न्यायालय में अपील करेंगे।