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कस्टम मिलिंग में 140 करोड़ की अवैध वसूली मामले में ईओडब्ल्यू ने दर्ज किया मुकदमा 

रायपुर 29 जनवरी।प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) के प्रतिवेदन पर छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो(ईओडब्ल्यू) ने चावल की कस्टम मिलिंग में कथित रूप से 140 करोड़ रूपए की अवैध वसूली के मामले में मार्कफेड़ के तत्कालीन प्रबन्ध संचालक एवं राइस मिलर्स मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

     राज्य आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो(ईओडब्ल्यू) ने आज यहां इसकी जानकारी देते हुए बताया कि मामला दर्ज कर विवेचना में इसे लिया गया हैं।ईडी ने इस मामले में अपनी प्रतिवेदन रिपोर्ट में पाया है कि राईस मिलर्स के द्वारा नागरिक आपूर्ति निगम एवं एफसीआई में जो चावल जमा किया जाता है,इस प्रक्रिया में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार कर प्रति क्विंटल के हिसाब से अवैध राशि वसूली गई एवं अपने पद का दुरूपयोग कर विभिन्न शासकीय अधिकारियों द्वारा राईस मिलर्स के साथ मिलीभगत कर शासन को क्षति पहुंचाई गई।

   ईडी ने इस मामले में अपनी प्रतिवेदन रिपोर्ट में पाया है कि राईस मिलर्स से अवैध वसूली मार्कफेड़ के तत्कालीन प्रबन्ध संचालक मनोज सोनी(आईटीएस)एवं तत्कालीन जिला मार्केटिंग अधिकारी कुमारी प्रीतिका पूजा केरकट्टा के द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर छत्तीसगढ़ राईस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कैलाश रूगंटा,उपाध्यक्ष पारसनाथ चोपड़ा एवं कोषाध्यक्ष रोशन चन्द्राकर के साथ आपराधिक षडयंत्र कर की गई।

   ईओडब्ल्यू ने इनके खिलाफ आपराधिक षडयंत्र की धारा 120 बी, 409 आईपीसी तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम समेत कई अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर इसे विवेचना में लिया है।