Thursday , November 14 2024
Home / छत्तीसगढ़ / छत्तीसगढ़: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने अनिवार्य सेवा के नोडल अधिकारियों की ली बैठक

छत्तीसगढ़: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने अनिवार्य सेवा के नोडल अधिकारियों की ली बैठक

छत्तीसगढ़ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने लोकसभा निर्वाचन अंतर्गत अधिसूचित अनिवार्य सेवाओं के राज्य स्तरीय विभागीय नोडल अधिकारियों की आयोजित बैठक ली।

छत्तीसगढ़ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने लोकसभा निर्वाचन अंतर्गत अधिसूचित अनिवार्य सेवाओं के राज्य स्तरीय विभागीय नोडल अधिकारियों की आयोजित बैठक ली। इस दौरान उन्होंने जानकारी दी कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से छत्तीसगढ़ राज्य के लिए 10 सेवाओं को अनिवार्य सेवा के रूप में अधिसूचित किया गया है। इन 10 सेवाओं में स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, रेल परिवहन, डाक एवं टेलीग्राम विभाग, बीएसएनएल, आल इण्डिया रेडियो, दूरदर्शन, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मीडियाकर्मी और भारतीय खाद्य निगम शामिल हैं। बैठक में सभी राज्य स्तरीय नोडल अधिकारियों को जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए गए। जिला स्तर पर नोडल अधिकारीयों को फॉर्म 12घ में प्राप्त आवेदनों को इसके भाग 2 में सत्यापित करना अनिवार्य होगा।

उन्होंने बताया कि अनिवार्य सेवा के रूप में अधिसूचित किए जाने से इन सेवाओं के ऐसे कर्मचारी, जो शासकीय ड्यूटी के कारण मतदान दिवस को मतदान केंद्र पर जाकर अपना वोट नहीं डाल पाते हैं, केवल उनके लिए डाकमत पत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा दी जाएगी है। ऐसे सभी कर्मियों को निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के पांच दिनों के भीतर संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी को अपना आवेदन जमा करना होगा।

प्रदेश में लोकसभा चुनाव तीन चरणों में होगा। बस्तर लोकसभा चुनाव क्षेत्र के लिए फॉर्म 12घ जमा करने की अंतिम तिथि 25 मार्च, राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद में अंतिम तिथि 2 अप्रैल और सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर-चांपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर में अंतिम तारीख 17 अप्रैल को है। प्रारूप 12घ में आवेदन करने वाले कर्मचारी को आवेदन में अपना मोबाइल नंबर, वोटर आईडी नंबर और मतदाता सूची में भाग संख्या और सरल क्रमांक सही-सही दर्ज करना होगा। उन्हें वोटर आईडी कार्ड की छायाप्रति भी साथ में संलग्न करनी होगी।

बैठक में उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय अग्रवाल ने जानकारी दी कि नियत समयावधि तक प्राप्त सभी पात्र अनुपस्थित अनिवार्य श्रेणी के मतदाताओं को जिले में पोस्टल वोटिंग सेंटर स्थापित कर डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कराया जाएगा। पोस्टल वोटिंग सेंटर जिले में रिटर्निंग अधिकारी की ओर से निर्धारित किए गए लगातार 3 दिनों तक सुबह 9 से शाम 5 बजे तक संचालित किया जाएगा। पोस्टल वोटिंग सेंटर की स्थापना की सूचना से निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को अवगत कराया जाएगा ताकि वे मतदान की कार्यवाही के दौरान स्वयं और अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित रहकर इसका अवलोकन कर सकें। इसके साथ ही सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। प्रत्येक दिवस मतदान उपरान्त पोस्टल वोटिंग सेण्टर से प्राप्त सभी डाक मतपत्रों को ट्रेज़री स्थित स्ट्रांग रूम में रख कर मतपेटी को सील किया जाएगा।