इस्लामाबाद 19 सितम्बर।इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनकी पुत्री मरियम नवाज और दामाद मोहम्मद सफदर को एवनफील्ड भ्रष्टाचार के मामले में सजा को निलंबित कर दिया है।
अदालत ने लंदन में मकान खरीद मामले में दायर याचिका की सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया।हाईकोर्ट की दो जजों की खंडपीठ ने लंदन में मकान खरीद मामले में नवाज शरीफ की याचिका की सुनवाई की। खंडपीठ ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनकी पुत्री और दामाद को छोड़ने का आदेश दिया है और उन्हें पचास लाख रुपए के जमानत बॉन्ड जमा कराने के निर्देश दिए हैं।
गत 06 जुलाई को जवाबदेही अदालत के फैसले के खिलाफ नवाज शरीफ और कैप्टन (सेवानिवृत्त) सफदर की याचिका की सुनवाई की थी और खंडपीठ ने कहा कि याचिका पर अंतिम फैसला आने तक सजा निलंबित रहेगी।