नई दिल्ली 08सितम्बर।उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा -नीट के मुद्दे पर राज्य में कोई आंदोलन न हो। मेडिकल में प्रवेश पाने की इच्छुक एक लड़की की आत्महत्या के बाद राज्य में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है।
न्यायालय ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि अगर किसी को भी सामान्य जन जीवन में रूकावट डालने वाली गतिविधियों में शामिल पाया जाए, तो उस पर उचित कानून के तहत कार्रवाई की जाए। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में पीठ ने यह निर्देश देते हुए कहा है कि उच्चतम न्यायालय नीट को पहले ही वैध ठहरा चुका है।
उच्चतम न्यायालय ने एक याचिका पर तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया है। इस याचिका में मांग की गई थी कि राज्य सरकार कानून तथा व्यवस्था बनाए रखे और इस घटना की न्यायिक जांच करे। मामले की अगली सुनवाई इस महीने की 18 तारीख को की जाएगी।
CG News | Chhattisgarh News Hindi News Updates from Chattisgarh for India