रायपुर, 29 अप्रैल। देश के दूसरे हॉटस्पाट जिलों से छत्तीसगढ़ आने के लिए कोई भी पास जारी नहीं होगा।
अपर मुख्य सचिव गृह सुब्रत साहू द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि देश के अन्य हॉट-स्पाट जिलों से छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर आने के लिए कोई भी पास आगामी आदेश तक जारी नहीं किए जाए।
कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि हॉट-स्पाट की जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाईट पर प्रतिदिन अद्यतन की जाती है, इसका उपयोग किया जाए। राज्य के स्वास्थ्य विभाग से भी हॉट-स्पाट जिलों की अद्यतन स्थिति प्राप्त की जाए। परिवार के नजदीकी सदस्य (माता-पिता, पिता-पुत्र) की मृत्यु अथवा मेडिकल इमरजेंसी के कारण जो व्यक्ति अन्य राज्य से विधिवत अनुमति, पास प्राप्त कर छत्तीसगढ़ के किसी जिले में आना चाहते है, उन्हें संबंधित सीमावर्ती जिले के जिला दण्डाधिकारी या संबंधित जिला दण्डाधिकारी अनुमति जारी कर सकेंगे।
इसके साथ ही अतिरिक्त अन्य आपातिक कारणों, उद्देश्य के संबंध में प्राप्त आवेदन का जिला दण्डाधिकारी परीक्षण और सुसंगत दस्तावेज सहित प्रकरण गृह विभाग को भेजने पर गृह विभाग की अनुमति के बाद ही पास जारी कर सकेंगे।
CG News | Chhattisgarh News Hindi News Updates from Chattisgarh for India