भिलाई 10 अक्टूबर।केन्द्रीय इस्पात मंत्री चौधरी वीरेन्द्र सिंह ने भिलाई इस्पात संयंत्र के भिलाई संयत्र के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) को हटाने तथा संयंत्र के दो वरिष्ठ अधिकारियों को निलम्बित करने की घोषणा की है।
श्री सिंह ने हादसे में मारे गए श्रमिकों के परिवारों को अनुग्रह राशि के साथ उनमें से प्रत्येक परिवार के एक सदस्य के लिए नौकरी की व्यवस्था करने की भी घोषणा की।
श्री सिंह ने मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, केन्द्रीय इस्पात राज्य मंत्री विष्णुदेव साय और प्रदेश के राजस्व तथा आपदा प्रबंधन मंत्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय के साथ भिलाई नगर के सेक्टर-9 स्थित अस्पताल का दौरा किया, जहां उन्होंने कल के हादसे में घायल श्रमिकों की उपचार व्यवस्था की जानकारी ली।
उन्होने इसके बाद पत्रकारों को बताया कि पीड़ित परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की आचार संहिता को ध्यान में रखकर चुनाव आयोग से विशेष अनुमति ली है। उन्होंने बताया कि मृतक श्रमिकों के लिए अनुग्रह राशि 25 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रूपए कर दी गई है।गंभीर घायल श्रमिकों के लिए यह राशि 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख और सामान्य घायलों के लिए दो लाख रूपए होगी। इसके अलावा मृतकों के परिवार अगर चाहें तो अपने दिवंगत सदस्य की रिटायटमेंट की अवधि तक उन्हें वेतन भी दिया जाता रहेगा। और वे अगर चाहेंगे कि उनके लिए रोजगार की व्यवस्था हो तो वैसी व्यवस्था की जाएगी।
श्री सिंह ने बताया कि जिन श्रमिकों की मृत्यु हुई है उनके जमा राशियों ग्रेज्युटी आदि का भुगतान भी जल्द किया जाएगा। इसमें उनके परिवारों को 33 लाख से लेकर 95 लाख रूपए तक राशि मिलेगी। हादसे में स्थायी अपंगता के शिकार होने पर उस श्रमिक के परिवार के एक सदस्य के लिए भी रोजगार की समुचित व्यवस्था की जाएगी।
उन्होंने यह भी बताया कि घटना की जांच दो उच्च स्तरीय समितियों द्वारा की जाएगी। इनमें से एक भारतीय इस्पात प्राधिकरण (सेल) की आंतरिक समिति है, जिसका गठन किया जा चुका है और यह समिति सात दिन में अपनी रिपोर्ट देगी। दूसरी समिति इस्पात मंत्रालय के सचिव द्वारा घटित की जाएगी। दोनों समितियों में विशेषज्ञों को भी रखा जाएगा।
इस्पात मंत्री ने बताया कि हादसे की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने आज ही भिलाई इस्पात संयंत्र के मुख्य कार्यकारी (सीईओ) को काम-काज से अलग कर दिया है और आज ही उनके स्थान पर नई नियुक्ति कर दी जाएगी।दो वरिष्ठ अधिकारियों महाप्रबंधक (सुरक्षा) और उप महाप्रबंधक (ऊर्जा) को निलम्बित भी किया गया है।