चेन्नई 25 अक्टूबर।मद्रास उच्च न्यायालय ने 18 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष पी धनपाल के फैसले को बरकरार रखा है।
ऑल इंडिया अन्ना डी एम के पार्टी से अलग हुए टी टी वी दीनाकरण के वफादार 18 विधायकों ने दल-बदल कानून के तहत विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती दी थी। 14 जून के उच्च न्यायालय के फैसले पर न्यायाधीशों की एक राय न होने पर यह मामला उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त तीसरे न्यायाधीश की भेज दिया गया था।
आज के इस फैसले से अलग-अलग राय से दिए गए अंतरिम आदेश और निर्वाचन आयोग की खाली हुई 18 सीटों के उप चुनाव पर लगी रोक भी हट गई है।